
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को 07-07 वर्ष कठोर कारावास एवं 30-30 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 02.06.2022 को अभियुक्त 1.सिंटू पुत्र श्याम सिंह 2.आशीष पुत्र श्याम सिंह 3.श्याम सिंह पुत्र लज्जाराम निवासीगण नगला कटीला थाना राजा का रामपुर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 250/14 धारा 307/34, 324/34, 504 भादंवि थाना राजा का रामपुर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे 8 कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 7 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹30 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।