न्यायालय से चार अलग-अलग मामलों के कुल 07 आरोपियों को हुई सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से चार अलग-अलग मामलों के कुल 07 आरोपियों को हुई सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए -

1. अभियुक्त अवनीश पुत्र कालीचरण निवासी पंचखेड़ा थाना मारहरा जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 75/19 धारा 354क,504,506 भादवि 3(2)5क एससी/एसटी व 8 पोक्सो एक्ट थाना मारहरा जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 04वर्ष साधारण कारावास एवं ₹37 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

2. अभियुक्तगण रामपाल पुत्र महेंद्र निवासी झकरई थाना अलीगंज जिला एटा व पुजारी पुत्र लालाराम निवासी अलूपुरा थाना कुरावली ज़िला मैनपुरी संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 182/01 धारा 365 थाना मिरहची जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज डकैती कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 05-05वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹ 05-05हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

3. अभियुक्तगण राजू पुत्र भूदेव, नेन्ह उर्फ लक्ष्मण पुत्र भूदेव शाक्य व भूदेव शाक्य पुत्र खुबलाल निवासीगण नगला भोज थाना बागवाला जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 260/04 धारा 2/3 गैंग एक्ट थाना कोतवाली नगर,एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज गैंग एक्ट,एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02वर्ष कारावास एवं ₹5 हज़ार अर्थदंड से दंडित किया गया है।

4. अभियुक्त जुगनू पुत्र पप्पू सिंह निवासी हिन्दू नगर थाना कोतवाली नगर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 475/09 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज FTC 2/ NDPS कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 09माह कठोर कारावास एवं ₹1 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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