दुष्कर्म के मामले में आरोपी को मिली आजीवन कारावास एवं 1 लाख 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को मिली आजीवन कारावास एवं 1 लाख 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 30.05.2022 को अभियुक्त अमलेश गोस्वामी पुत्र चंद्रपाल निवासी भगीपुर थाना कोतवाली नगर जिला एटा संबंधित मुअसं- 637/21 धारा 376एबी, 506 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास ( जिसका अभिप्राय जीवन काल के लिए कारावास) एवं 1 लाख 05 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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