हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास व 25,000 रुपये का जुर्माना,अन्य केसो भी सजा

एटा पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास कर मा0 न्यायालय में उत्कृष्ट विवेचना, प्रभावी पैरवी, गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के जुर्माने तथा जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में तीन आरोपियों को 03-03 वर्ष कारावास तथा ₹5-5 हजार रूपये के जुर्माने तथा आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को 03 माह के कारावास की दिलाई सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

(1)- आज दिनांक 26.05.2022 को अभियुक्त चरन सिंह पुत्र बाबूराम निवासी नगला बीरी थाना सकरोली जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 63/19 धारा 302भादवि थाना सकरोली जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे 8 कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं ₹25 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया!

(2)- आज दिनांक 26.05.2022 को अभियुक्तगण 1. अनार सिंह पुत्र गंगा सिंह 2.अखिलेश पुत्र अनार सिंह 3.कान्ति देवी पत्नि अनार सिंह निवासीगण नगला सुंदर थाना पिलुआ जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 280/02 धारा323,325,504,506 भादवि थाना पिलुआ जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय जे एम 21 एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक को 03-03वर्ष साधारण कारावास एवं ₹5-5हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया!

(3)- आज दिनांक 26.05.2022 को अभियुक्त सर्वेश कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी धरपासी थाना मारहरा जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 04/01 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मारहरा जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एसीजेएम 21 कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 03 माह के कारावास से दंडित किया गया!

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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