
बुंदेलखंड में शिक्षा विभाग का सरगना जिला शिक्षा विभाग छतरपुर के तत्कालीन डीईओ संतोष कुमार शर्मा पर लगा 3 लाख रुपए का जुर्माना: मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने एफआईआर के दिए आदेश
मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने छतरपुर जिले में सूचना का अधिकार कानून के बदतर क्रियान्वयन के लिए दोषी तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार शर्मा पर बारह अलग-अलग मामलों में 3 लाख का जुर्माना लगाया है l डीईओ द्वारा 30 दिन में जानकारी नहीं देने व प्रकरण को अपने ही स्तर पर लंबित रखने तथा आयोग के समक्ष गलत जवाब देने पर दोषी पाया है l मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने आरटीआई की धारा के तहत संतोष कुमार शर्मा पर 3 लाख रूपए का अर्थदंड लगाया है l इस मामले में आयोग के समक्ष सुनवाई में संतोष कुमार शर्मा नही पहुंचे l तत्कालीन डीईओ संतोष कुमार शर्मा पर एफआईआर के आदेश दिए l मध्य प्रदेश सूचना आयोग ने तत्कालीन शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार शर्मा को दोषी माना है l गौरतलब है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में जिला शिक्षा विभाग छतरपुर के 2 हजार आरटीआई शिकायत द्वितीय अपील लंबित हैं l