
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी के मामले में एक आरोपी को 05 वर्ष कारावास एवं 15 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 23.05.2022 को अभियुक्त सौरभ पुत्र पप्पू उर्फ अजय प्रताप निवासी जिनावली थाना अवागढ़ जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 311/20 धारा 354ख भादवि० व 8 पोक्सो एक्ट थाना अवागढ़ जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे० जज पोक्सो-एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 05वर्ष साधारण कारावास एवं ₹15 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।