
एटा पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास कर मा0 न्यायालय में उत्कृष्ट विवेचना, प्रभावी पैरवी, गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर हत्या व हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 35,000 रुपये के जुर्माने की दिलाई सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 21.05.2022 को अभियुक्त अंजू पुत्र बदन सिंह निवासी दरवपुर थाना पिलुआ जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 210/06 धारा 302/34,307/34 भादवि एव अपराध सांख्य 216/06 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना पिलुआ जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे 8 कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं ₹35 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया!