दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 07 वर्ष कारावास तथा 50,000 रुपये के जुर्माने तथा धोखाधड़ी के मामले में एक अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास एवं 6000 रूपये के जुर्माने की दिलाई सजा

एटा पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास कर मा0 न्यायालय में उत्कृष्ट विवेचना, प्रभावी पैरवी, गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 07 वर्ष कारावास तथा 50,000 रुपये के जुर्माने तथा धोखाधड़ी के मामले में एक अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास एवं 6000 रूपये के जुर्माने की दिलाई सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 19.05.2022 को अभियुक्त सुखवीर पुत्र विजय सिंह निवासी गढ़वाला थाना पिलुआ जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 19/06 धारा 363,366,376(2)G भादवि० थाना पिलुआ जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो–2 कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 07 वर्ष कारावास एवं 50 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया आज दिनांक 19.05.2021 को अभियुक्त किशनपाल सिंह पुत्र जुगेंद्र सिंह निवासी छिदावली थाना हरदुआगंज जिला अलीगढ़ संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 12/90 धारा 420,468,471 भादवि० थाना कोतवाली देहात जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष कारावास एवं ₹6हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया!

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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