जानलेवा हमले व आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को 07 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5000 रुपये के जुर्माने की दिलाई सजा

एटा पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास कर मा0 न्यायालय में उत्कृष्ट विवेचना, प्रभावी पैरवी, गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर जानलेवा हमले व आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को 07 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5000 रुपये के जुर्माने की दिलाई सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 17.05.2022 को अभियुक्त बनवारी पुत्र दाताराम निवासी नगला धीमर थाना दादो जिला अलीगढ़ संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 26/92 धारा 147, 148, 149, 307 आईपीसी एवम मुकदमा अपराध संख्या 28/92 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मिरहची जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज डकैती कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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