हत्या की घटना के 04 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास

एटा पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास कर मा0 न्यायालय में उत्कृष्ट विवेचना, प्रभावी पैरवी, गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर हत्या की घटना के 04 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास तथा 50000 रुपये के जुर्माने एवं गैंग० एक्ट के मामले में एक आरोपी को 03 वर्ष कारावास और 10000 रुपए के जुर्माने की दिलाई सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 12.05.2022 को अभियुक्तगण उदयप्रताप सिंह पुत्र रामसिंह, वीरप्रताप पुत्र रामसिंह, हरवंश पुत्र राकेश व सचिन उर्फ बंटू पुत्र राकेश निवासीगण सादियापुर थाना जैथरा जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 367/16 धारा 302,506,34 भादंवि० थाना जैथरा जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पेशल जज ई०सी० एक्ट कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 50000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। तथा अभियुक्त संजय उर्फ संजू पुत्र रामसेवक निवासी अंबेडगर नगर थाना कोतवाली नगर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 427/05 धारा 2/3 गैंग एक्ट थाना कोतवाली नगर,एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज गैंग एक्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष कारावास एवं 10000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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