नशलीले पदार्थों खरीद फरोख्त करने वाले आरोपी को 04 वर्ष कठोर कारावास तथा 20000 रुपये के जुर्माने की दिलाई सजा

एटा पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास कर मा0 न्यायालय में उत्कृष्ट विवेचना, प्रभावी पैरवी, गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर नशलीले पदार्थों खरीद फरोख्त करने वाले आरोपी को 04 वर्ष कठोर कारावास तथा 20000 रुपये के जुर्माने की दिलाई सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 10.05.2022 को अभियुक्त अशोक यादव पुत्र चंद्रपाल निवासी नगला खुशाली थाना सोरों जिला कासगंज संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 182/17 धारा 18/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मारहरा जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज FTC 2/ NDPS कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 04 वर्ष कठोर कारावास एवं 20000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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