अश्लील प्रयोजनों के लिए नाबालिक की तस्वीर व वीडियो फिल्म बना लेने के 02 आरोपीयों को 02-02वर्ष साधारण कारावास एवं ₹11-11 हज़ार के अर्थदंड दंड की दिलवाई सजा

एटा पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास कर मा0 न्यायालय में उत्कृष्ट विवेचना, प्रभावी पैरवी, गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर अश्लील प्रयोजनों के लिए नाबालिक की तस्वीर व वीडियो फिल्म बना लेने के 02 आरोपीयों को 02-02वर्ष साधारण कारावास एवं ₹11-11 हज़ार के अर्थदंड दंड की दिलवाई सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 06.05.2022 को अभियुक्त 1.उपेंद्र पुत्र राजवीर 2.रवीश पुत्र राजवीर निवासीगण हिरदेपुर थाना अलीगंज जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 272/15 धारा 354सी,323,504 भादवि व 11(5)12 पोक्सो एक्ट थाना अलीगंज जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक को 02-02वर्ष साधारण कारावास एवं ₹11-11 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया!

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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