एटा के शिक्षक हत्याकांड की पीड़ित मां ने की सी0बी0आई0से जाँच कराने की मांग

30 माह बाद भी नही सुलझी शिक्षक हत्याकांड की गुत्थी।
–एटा के शिक्षक हत्याकांड की पीड़ित मां ने की सी0बी0आई0से जाँच कराने की मांग।
एटा,
एटा में हुए चर्चित शिक्षक हत्याकांड की जांच 30 माह बाद भी आज तक नही सुलझी दिख रही है भले ही पुलिस ने उसका आधा अधूरा खुलासा करके अपनी संतुष्टि कर ली हो ,शिक्षक राजेश की मां ने आज जिलाधिकारी एटा अंकित अग्रवाल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा को संबोधित प्रार्थना पत्र अपर पुलिस अधीक्षक एटा को व पंजीकृत डाक से निदेशक केन्द्रीय जाँच ब्यूरो नई दिल्ली, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव गृह, को भी भेज दिया है।यहां यह बता दें कि एटानगर का सचिन चौहान शिक्षक हत्याकांड और सकतपुर ग्राम का राजेश शिक्षक हत्याकांड पूरे जिले में चर्चा का विषय रहा है। यहीं पर 30 माह बाद आज तक शिक्षक राजेश हत्याकांड की जांच उसकी मां पीड़िता अनीता देवी ने सीबीआई से कराने की निष्पक्ष मांग की है ।श्रीमती अनीता देवी ने बताया कि शिक्षक राजेश की हत्या 27-28 नवंबर 2019 की रात्रि में फांसी लगाकर हुई थी,कुछ समय बाद ही शिक्षक की पत्नी का दूसरा रूप देखने के बाद शिक्षक राजेश की मां को खुद अपनी बहू पर ही शक होने लगा, उसका चाल चलन और राजेश के मरने का गम दोनों में बहुत अंतर था। इसी बात को लेकर शिक्षक राजेश की मां श्रीमती अनीता देवी ने माननीय न्यायालय की शरण लेकर धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत कराया था। लेकिन विवेचक ने ईमानदारी पूर्वक काम ना करके, आधी अधूरी विवेचना करके फाइल को बंद कर दिया ।शिक्षक की मां ने विवेचक पर यह भी आरोप लगाया कि, उसने शिक्षक राजेश हत्याकांड में इस कैस में वांछितो की गिरफ्तारी भी नहीं की, और वांछितों के 161 के बयान लेकर उन्हें यूं ही छोड़ दिया गया। इधर पीड़िता का यह भी कहना है कि पुलिस और डॉक्टर के बीच इस प्रकार का षड्यंत्र किया गया ,कि पंचनामा में शिक्षक राजेश की जेब से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब को पोस्टमार्टम में एक फर्जी सुसाइड नोट लाश की जेब से मिल गया ,जब कि डॉक्टर का काम कानूनी रूप से शरीर का पोस्टमार्टम करना है मृतक की जेबो का नहीं, विवेचक ने जानबूझकर इस कैस के मुल्जिमानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पूरे केस को आनन-फानन में रफा-दफा करने का प्रयास किया है।इसी पर पीड़िता ने प्रोटेस्ट पिटिशन डालकर माननीय न्यायालय में पूरी केस डायरी को तलब करा लिया। माननीय न्यायालय ने इस केस की पीड़िता अनीता देवी के अधिवक्ता पंकज कुमार एडवोकेट की दलीलों को सुनकर दिनांक 25 अप्रैल 2022 को पुनः विवेचना के आदेश थाना मलावन पुलिस को दिए, और पूर्व की पूरी पुलिस की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया। यहां यह बता दें कि उक्त पूरे शिक्षक हत्याकांड में शिक्षक की पत्नी शीतला देवी सहित उसके पिता शिवचरन, भाई सुरेंद्र सिंह ,भाई नरेंद्र ,भाई महेंद्र और शीतला देवी का प्रेमी गुड्डू पुत्र होरीलाल 6 लोग नामजद किए गए थे ।जिसकी विवेचना विवेचक द्वारा की गई ।अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि गुड्डू ने अपनी शादी ग्राम श्याम नगर पोस्ट मोहम्मदपुर बजेड़ा तहसील अलीगंज जिला एटा कुमारीसुषमा पुत्री राजेंद्र सिंह के साथ झूठ बोलकर गुड्डू शादी करने जा रहा है। शिक्षक हत्याकांड में वांछित गुड्डू और उसके पिता होरीलाल पूर्व के कई हत्याकांड में विचाराधीन है ।ये लोग इतने शातिर हैं कि पुलिस से षड्यंत्र करके डॉक्टर और पीएम रिपोर्ट में गड़बड़ी करा कर शीतला देवी को गुड्डू ने अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसके पति की हत्या कराना और हत्या कराने के बाद उसकी नौकरी को हथिया लेना गंभीर प्रकरण विचारणीय प्रश्न बनकर रह गया है।
यहीं पर पीड़िता अनीता देवी के अधिवक्ता पंकज कुमार उपाध्याय एडवोकेट ने कहा कि उक्त प्रकरण की सीबीआई से निष्पक्ष जांच हो जाए, तो इस घटना का खुलासा हो जाएगा और पीड़िता को न्याय मिल जाएगा। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि यह घटना तथा अन्य बहुत सारी घटनाओं से स्पष्ट हो रहा है कि सरकारी कर्मचारी जिनके कि मरने से उनके विधवा बच्चों को नौकरी मिल सकती है उनकी जान खतरे में है। इसलिए हर एक हत्याकांड की जांच पुलिस की स्पेशल टीम गठित करके की जानी चाहिए या किसी जांच एजेंसी या राष्ट्रीय एजेंसी सीबीआई से की जानी चाहिए।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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