
एटा- थाना जलेसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जलेसर पुलिस द्वारा इंटेलिजेंस विंग व स्वाॅट टीम के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए करीब 07 दिन पूर्व थाना जलेसर क्षेत्र में हुई एक व्यक्ति की हत्या का सफल अनावरण करते हुए आरोपी भतीजा आलाकात्ल (एक अवैध तमंचा व एक खोखा कारतूस) सहित गिरफ्तार, पूर्व के आपसी मतभेदों के चलते दिया था घटना को अंजाम।
घटना का विवरण-
दिनांक 25.04.22 को समय सुबह करीब 04:00 बजे थाना जलेसर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना जलेसर क्षेत्रांतर्गत ग्राम ग्राम उमराव नगर मजरा बढ़ावली थाना जलेसर में एक व्यक्ति रतिभान सिंह पुत्र चिरंजी लाल निवासी ग्राम उमरावनगर, बढ़ावली थाना जलेसर की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जलेसर पर मुअसं- 96/22 धारा 302 भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।
गिरफ्तारी/अनावरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह द्वारा उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए टीम गठित कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थाना प्रभारी जलेसर को निर्देशित किया गया। दिनांक 01.05.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक एटा श्री धनंजय सिंह कुशवाहा के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी जलेसर श्री इरफान नासिर खान के कुशल नेतृत्व में जनपदीय इन्टेलीजेंस विंग व स्वाट टीम और थाना जलेसर पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त कृष्णचन्द उर्फ भोला पुत्र मलिखान सिंह निवासी उमरावनगर मजरा बढावली थाना जलेसर एटा को जलसेर निधौली रोड़ बढावली मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा व एक खोखा कारतूस 12 बोर ग्राम उमरावनगर में ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीन की झाडियों से बरामद किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना जलेसर पर मुअसं- 111/2022 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
मुख्य बिन्दुः-
1.वर्ष 2009 में अभियुक्त कृष्णचन्द उर्फ भोला पुत्र मलिखान सिंह निवासी उमरावनगर, बढावली थाना जलेसर एटा की बहन के साथ गाँव के दो लड़कों द्वारा दुष्कर्म किया गया था जिसमें दोनों अभियुक्त जेल गये थे।
- बाद में इस घटना के सम्बन्ध में आपस में फैसला हो गया जोकि मृतक रतिभान (अभियुक्त के चाचा) को पसन्द नहीं आया।
- मृतक रतिभान इसी बात को लेकर अभियुक्त व अभियुक्त के परिजनों पर छींटा कसी करता रहता था।
- इसी के कारण अभियुक्त अपने चाचा मृतक रतिभान से दुश्मनी मानने लगा और अपने चाचा मृतक रतिभान को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा।
- अभियुक्त की माँ भी घर छोड़कर चली गयी थी जिसका कारण अभियुक्त अपने चाचा मृतक रतिभान को ही मानता था।
- अभियुक्त कृष्णचन्द उर्फ भोला की छोटी बहन का आना जाना मृतक रतिभान के घर पर था एक दिन अभियुक्त द्वारा अपनी बहन का फोन चैक किया तो पाया कि अभियुक्त की बहन से कोई लड़का बात करता है।
- अभियुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी बडी बहन व अपनी माँ को बताया परन्तु किसी के द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ ना कहने पर अभियुक्त ने अपने मन में सोचा कि मृतक रतिभान (चाचा) ही मेरे परिवार को बरबाद करने पर अड़े हैं। इसी कारण अभियुक्त का अपने भाई से भी झगडा हो जाता था।
- अभियुक्त द्वारा अपने चाचा रतिभान को खत्म करने की धमकी भी दी गयी थी परन्तु मौका न मिल पाने के कारण घटना को अन्जाम नहीं दे सका।
- दिनांक 25.04.2022 को मौका मिलते ही अभियुक्त कृष्णचन्द उर्फ भोला द्वारा अपने चाचा रतिभान की सोते समय सर में गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा घटना में प्रयुक्त तमंचा झाड़ियों में छुपा दिया था।
गिरफ्तार अभियुक्त का नामपता-
- कृष्णचन्द उर्फ भोला पुत्र मलिखान सिंह निवासी उमरावनगर, बढावली थाना जलेसर एटा। बरामदगी-
- एक अवैध तमंचा व एक खोखा कारतूस 12 बोर (घटना में प्रयुक्त)।
गिरफ्तार करने वाला पुलिस बल-
- प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र
- प्रभारी निरीक्षक इटेलिजेंस विंग श्री संजीव तोमर मय टीम
- प्रभारी स्वाट टीम श्री अनुज चौहान मय टीम।
- उ0 नि0 श्री अरविन्द सिंह
- उ0नि0 श्री देवदत्त सिंह
- का0 पवन कुमार
- का0 अंकित कुमार