गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन आरोपियों को 05–05 वर्ष कारावास व 50– 50 हजार रुपए के जुर्माने की दिलवाई सजा

एटा पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास कर मा0 न्यायालय में उत्कृष्ट विवेचना, प्रभावी पैरवी, गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन आरोपियों को 05–05 वर्ष कारावास व 50– 50 हजार रुपए के जुर्माने की दिलवाई सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- श्रीमान जी आज दिनांक 29.04.2022को अभियुक्त 1. मोहित पुत्र राधेश्याम 2.रविंद्र पुत्र कुंवरपाल निवासीगण रसीदपुर थाना जैथरा एटा 3.रंजीत पुत्र चंद्रपाल निवासी कछ नगला थाना पटियाली जिला कासगंज संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 868/09 धारा 2/3 गैंग एक्ट थाना कोतवाली देहात, एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज गैंगस्टर एक्ट,एटा द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण प्रत्येक को 05-05 वर्ष के कारावास एवं ₹50-50 हज़ार अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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