
शत्रु संपत्ति मामला: जेल में ही मनेगी पूर्व मंत्री आजम खान की ईद, जमानत अर्जी पर चार मई को होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए चार मई की तारीख लगाई है। इससे ईद से पहले 72वें व अंतिम मामले में जमानत मिलने की उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। शत्रु संपत्ति मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन गुरुवार को राज्य सरकार ने कुछ अन्य तथ्य पेश करने के लिए अर्जी दाखिल कर समय मांग लिया है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए चार मई की तारीख लगा दी। आजम खान पर 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप लगा था। इसे लेकर अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।
72 में से 71 मामलों में मिल चुकी है जमानत
2019 में सांसद बनने के बाद आजम खान के खिलाफ कुल 72 मामले दर्ज हुए। इनमें से 71 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। केवल शत्रु सम्पत्ति का मामला रह गया है। इस मामले में गत चार दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था। इसी मामले में राज्य सरकार ने अर्जी दाखिल कर कुछ और तथ्य पेश करने की मोहलत मांगी है।