गैंग एक्ट के मामले में आरोपी को 02 वर्ष कारावास एवं 5000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से गैंग एक्ट के मामले में आरोपी को 02 वर्ष कारावास एवं 5000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए– आज दिनांक 11.04.2021 को अभियुक्त विनोद पुत्र रामदीन निवासी नगला जवाहरी थाना मिरहची जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 31/10 धारा 2/3 गैंग० एक्ट थाना मिरहची जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज गैंग० एक्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया!

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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