हत्या के प्रयास के मामले के आरोपी को 03 वर्ष कारावास एवं 6000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से हत्या के प्रयास के मामले के आरोपी को 03 वर्ष कारावास एवं 6000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए– आज दिनांक 05.04.2021 को अभियुक्त नंदू उर्फ सुनील कुमार पुत्र कालीचरण निवासी शिवसिंहपुर थाना कोतवाली नगर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 191/06 धारा 307 भादवि एवं मुकदमा अपराध संख्या 193/06 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-2 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 3 वर्ष कारावास एवं ₹6 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया!

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks