
कनेक्शन गड़बड़ होने पर करनी पड़ेगी जेब ढीली – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – आवासीय व व्यावसायी भवनों में दिए गए पानी के कनेक्शन अगर क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो इन्हें ठीक कराने के लिए जलकल विभाग की अनुमति तो लेनी ही होगी, साथ में प्लंबर भी विभाग का ही होगा। कनेक्शन कहीं और शिफ्ट कराने, नाले-नालियों से गुजर रही पाइप हटाने का कार्य भी विभागीय प्लंबर करेंगे। जीएम जल ने इसके दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारियों के वार्डवार दायित्व भी निर्धारित कर दिए गए हैं।जीएम जल अनवर ख्वाजा ने बताया कि कुछ इलाकों में दूषित जलापूर्ति की शिकायत मिली थी। विभाग की टीम में जांच की तो पेयजल कनेक्शन नाले-नालियों में क्षतिग्रस्त अवस्था में पाए गए, जिसके कारण लाइन में बैक प्रेशर से गंदा पानी प्रवेश कर रहा था और दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई।इस प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए उपभोक्ताओं से अपील की गई है। अगर किसी उपभोक्ता का कनेक्शन क्षतिग्रस्त है या नाले-नाली से गुजर रहा है तो कनेक्शन की मरम्मत व शिफ्टिंग का कार्य उपभोक्ता स्वयं अपने खर्चे पर जलकल विभाग से अनुमति से कराएगा। विभाग के लाइसेंस होल्डर प्लबंर द्वारा ही ये कार्य कराया जाएगा। निजी प्लंबर के जरिए ये कार्य नहीं होगा।