आगामी पर्व/त्योहारो को दृष्टिगत रखते हुए महानगर में धारा 144 लागू – रिपोर्ट शुभम शर्मा

आगामी पर्व/त्योहारो को दृष्टिगत रखते हुए महानगर में धारा 144 लागू – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) राकेश कुमार पटेल ने अलीगढ़ महानगर में आगामी त्योहार/पर्व 17 मार्च को होलिका दहन,18 मार्च को होली,19 मार्च को होली/शबे बरात,2 अप्रैल को चेटी चंद्र,5 अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राजा जयंती,10 अप्रैल को रामनवमी,14 अप्रैल को डॉ भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस एवं महावीर जयंती,15 अप्रैल को गुड फ्राइडे,16 अप्रैल को ईस्टर सैटरडे,17 अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती,18 अप्रैल को ईस्टर मंडे,29 अप्रैल को जमात- अल-विदा (अलविदा)/ रमजान का अंतिम शुक्रवार 3 मई को ईद-उल-फितर/परशुराम जयंती का पर्व मनाया जाएगा तथा वर्तमान में कोविड के प्रकोप,आगामी एमएलसी चुनाव 2022 एवं अन्य संवेदनशील कारणों से शहर की आपातिक स्थिति है।स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से मुझे ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व अलीगढ़ महानगर की शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं,जिससे अलीगढ़ महानगर की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।इसको लेकर अलीगढ महानगर क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है।यह आदेश 7 मार्च से 4 मई तक लागू रहेगा यदि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाए।इस आदेश की प्रति कलेक्ट्रट,महानगर के थाने,तहसील मुख्यालय,नगर निगम कार्यालय अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर प्रचार-प्रसार हेतु चस्पा कराया जाए।यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।यह आदेश संपूर्ण महानगर क्षेत्र में लागू होगा और समस्त व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है कि जो इस अवधि में अलीगढ़ महानगर में रहेंगे या आवागमन करेंगे।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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