दुष्कर्म के आरोपी को 6 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹40000 के अर्थदंड से दंडित किया गया

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को 6 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹40000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 07.03.2022 को 01 अभियुक्त हरेंद्र सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी नगला उम्मद थाना सकरौली संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 83/17 धारा 376,328 भादवि थाना सकरौली जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज FTÇ 1 कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 06 वर्ष सश्रम कारावास एवं 40000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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