
महिला से मारपीट व दुष्कर्म प्रयास में 5 दोषियों को सजा – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – कोर्ट के अपर जिला जज पांच प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत ने इगलास क्षेत्र में करीब साढ़े पांच साल पहले महिला से मारपीट व दुष्कर्म के प्रयास करने वाले पांच लोगों को सजा सुनाई है। इनमें दो लोगों को पांच-पांच साल, जबकि तीन दोषियों को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजीसी रविकांत शर्मा के मुताबिक, घटना 27 अगस्त 2016 को तड़के साढ़े तीन बजे हुई थी। इगलास क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले मजदूर ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उसने कहा था कि गांव के दो लोग उसके घर में घुस आए थे। उस वक्त उसकी पत्नी सो रही थी। दोनों ने पत्नी को दबोच लिया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगे। पत्नी के शोर मचाने पर वह पत्नी वाले कमरे में पहुंचा तो उसे देखकर दोनों आरोपित भाग गए। इसके बाद उसने दोनों आरोपितों के घर जाकर शिकायत की। इस पर तीन अन्य लोग उसके घर पर आ धमके और पत्नी के साथ मारपीट की। उसके बाद उसे धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। अदालत में मुकदमा ट्रायल पर आया और दोनों पक्षों के लोगों की गवाही हुई। पुलिस ने साक्ष्य पेश किए। एडीजीसी ने बताया कि सत्र परीक्षण व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दो लोगों को महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने का दोषी करार दिया। तीन लोगों को महिला से मारपीट व धमकी देने में दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी मुकेश व धर्मवीर को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा महीपाल, हरीशंकर व मदनपाल को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।