डीएम की बिना अनुमति के बैनामा कराने में फंसा दो करोड़ का मुआवजा – रिपोर्ट शुभम शर्मा

डीएम की बिना अनुमति के बैनामा कराने में फंसा दो करोड़ का मुआवजा – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – अलीगढ़ से कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-91 में डीएम की बिना अनुमति अनुसूचित जाति से बैनामा कराने वालों का मुआवजा फंस गया है। अधिग्रहण के दो साल बाद भी इन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। करीब दो करोड़ से अधिक की धनराशि इसी में फंस हुई है। सभी 15 गांव से थोड़ी-थोड़ी जमीन इसमें शामिल है।केंद्र सरकार ने अलीगढ़ से कानपुर तक के मार्ग को फोरलेन करने का फैसला लिया था। इसी के हिसाब से प्रशासन ने भूमि का अधिग्रहण किया, लेकिन बाद में इसे सिक्सलेन करने का फैसला लिया गया तो प्रशासन ने और जमीन का अधिग्रहण किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहित की गई। इसमें अभी निर्माण कार्य फोरलेन का हो रहा है, लेकिन भविष्य में सिक्सलेन किया जाएगा। अलीगढ़ जिले की सीमा के कुल 15 गांवों से 50.47 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। इसमें करीब 10 फीसद सरकारी थी। भूमि अधिग्रहण के लिए 154 करोड़ रुपये मुआवजा तय हुआ था। इसमें से अब तक करीब 145 करोड़ से अधिक की धनराशि का वितरण हो चुका है। करीब करीब नौ करोड़ का मुआवजा बचा हुआ है। इसमें पांच करोड़ की धनराशि का मामला भू स्वामित्व के चलते रुका हुआ है। वहीं, दो करोड़ से अन्य की धनराशि अन्य मामले में फंसी है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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