रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा रात्रि कर्फ्यू

एटा। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सूचित किया है कि कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत कतिपय छूट प्रदान किए जाने के संबंध में जारी आदेशों को संशोधित करते हुए रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के स्थान पर 14 फरवरी से रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।