
एटा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सूचित किया है कि मा0 आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद में रोड शो, पदयात्रा, साइकिल-बाइक एवं वाहन रैली तथा जुलूस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध यथावत लागू रहेगा। इसके अलावा डोर टू डोर प्रचार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या यथावत रहेगी, चुनाव प्रचार रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों हेतु 50 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत इंडोर मीटिंग तथा आउटडोर राजनीतिक मीटिंग खुली जगह पर मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत या सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानक एवं मा0 आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। डीएम ने बताया कि आउटडोर रैलियां निर्धारित जगह पर ही आयोजित हो सकेंगी।
डीईओ ने कहा कि मा0 आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में सभा स्थल पर एक से अधिक अंदर बाहर जाने के स्थान होंगे। समस्त आयोजन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आयोग द्वारा निर्धारित उक्त दिशा निर्देशों का जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्रों में प्रमुखता के साथ सख्ती से अनुपालन कराया जाए।