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बिना अनुमति विज्ञापन चलवाने पर होगी कार्रवाई, एमसीएमसी कमेटी देगी विज्ञापन की अनुमति
◾️जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवारों को सूचित किया है कि उम्मीदवारों को अखबारों, इंटरनेट मीडिया और टीवी चौनलों पर चलाए जाने वाले विज्ञापनों के लिए पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) की तरफ से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही प्रत्याशी विज्ञापन चलवा सकेंगे।
◾️उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने एमसीएमसी की बैठक में निर्देश दिए कि कलक्ट्रेट में एनआईसी के निकट ◾️एमसीएमसी कक्ष बनाया गया है। जहां से उम्मीदवार इसकी अनुमति ले सकते हैं।
◾️इसके अलावा उम्मीदवार की टीवी न्यूज चौनल, पेपर और इंटरनेट मीडिया पर चलने वाली खबरें आदि पर पल-पल की नजर रखी जा रही है।
◾️कंट्रोल रूम में २४ घंटे नजर रखने के लिए कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
◾️एमसीएमसी कमेटी निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों के पेड न्यूज संबंधी प्रकरणों पर नजर रखेगी साथ ही ऐसे मामलों में समिति जांच कर राजनीतिक दलों या उम्मीदवार के चुनाव व्यय में जोड़े जाने के लिए नोटिस जारी करेगी।
◾️निर्वाचन के दौरान समाचार पत्रों एवं टेलीविजन पर चलने वाली खबरों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।