
40 लाख से अधिक खर्च किया तो तीन साल का लगेगा प्रतिबंध – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर सरकारी मशीनरी ने काम में तेजी लानी शुरू कर दी है। आज एक के बाद एक अहम बैठकें की गई, जिसमें उम्मीदवारों से लेकर रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। व्यय प्रेक्षकों ने उम्मीदवारों के साथ बैठक करते हुए कहा कि 40 लाख से अधिक जिनका खर्च मिलेगा वह तीन साल किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।कलक्ट्रेट में व्यय प्रेक्षक भेरा राम एवं आर. श्री बालाजी ने कलक्ट्रेट सभागार में व्यय टीम के अधिकारियों व प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा कि 40 लाख से अधिक खर्च होने पर तीन चुनाव के लिए उम्मीदवार पर प्रतिबंध लगाए जाने का कानून है। कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं करें।अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल ने कहा कि निर्वाचन में व्यय एक महत्वपूर्ण पहलू है। आयोग द्वारा निर्वाचन में व्यय निर्धारित किया गया है। सभी प्रत्याशी व्यय एजेंट बना लें ताकि प्रत्याशी की व्यस्तता में कार्य प्रभावित न हो। 10 हजार रूपये से अधिक का खर्च चैक या डिजिटल माध्यम से करना होगा। 10 हजार रूपये से कम का व्यय नगद भुगतान के माध्यम से कर सकते हैं। प्रत्याशियों को सचेत किया कि नियम कानून के साथ चुनावी मैदान में उतरें अन्यथा की दशा में समस्याएं आ सकती है। चन्दा की धनराशि खाते में जोड़ी जाएगी। वरिष्ठ कोषाधिकारी महिमा चन्द ने कहा कि यदि प्रत्याशी चोरी-छिपे खर्च करते हैं तो उसके लिए व्यय अनुवीक्षण टीम तैनात हैं। यदि खर्चा 40 लाख रूपये से ऊपर चला जाता है तो आगे के लिए चुनाव में 3 साल के लिए प्रतिबन्धित किये जाने का प्राविधान है।