पोलिंग बूथ एजेंट पर नहीं होने चाहिए आपराधिक मामले – रिपोर्ट शुभम शर्मा

पोलिंग बूथ एजेंट पर नहीं होने चाहिए आपराधिक मामले – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलक्ट्रेट में कहा कि चुनाव में पार्टियों की ओर से पोलिंग बूथ पर बनाए जाने वाले एजेंट पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन लगने वाले को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। उम्मीदवारों को स्पष्ट किया कि वर्तमान में 10 व्यक्तियों के साथ घर-घर जाकर वोट मांग सकते हैं। सभास्थल की 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 500 व्यक्तियों के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अनुमति के साथ सभा कर सकते हैं। सभी आरओ को निर्देश दिए कि अनुमती समय से जारी की जाएं। मतदाता सूची में अपना नाम देख लें और अब नाम नहीं बढ़ेंगे। मतदान के दौरान ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वह अनावश्यक बूथ के ईद-गिर्द घूमता मिलेगा तो कार्रवाई होगी।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks