
कोर्ट का फैसला:दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल की कैद – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की कोर्ट से दहेज हत्या के एक मामले में फैसला सुनाया गया। इसमें आरोपी पति पर दोष सिद्ध होने पर उसे दस साल की कैद और सास व ससुर को बरी करने का आदेश कोर्ट से जारी किया गया।एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि 22 अप्रैल 2015 को प्रेमचंद ने अपनी बेटी रजनी की शादी अकराबाद के गांव जुल्लूपुर सिहोर निवासी सतेंद्र सिंह से की थी। शादी के बाद दहेज में 50 हजार रुपये की मांग होने लगी। मांग पूरी न होने पर मारपीट की गई। आठ दिसंबर 2016 को रजनी की हत्या हो गई। इसमें पति सतेंद्र, सास राजश्री, ससुर विक्रम व एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सतेंद्र को 10 साल की सजा हुई है। वहीं, सास व ससुर व एक अन्य व्यक्ति को भी बरी करने का फैसला कोर्ट ने दिया है।