इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फ़ैसला..
पोता भी परिवार का सदस्य-

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फ़ैसला..
पोता भी परिवार का सदस्य-

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है और उसके अनुसार, पोता भी परिवार का सदस्य है और अपने नाना (बाबा) के स्थान पर सरकारी गल्ले की दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने का हकदार है। इसलिए कोर्ट शासनादेश 5 अगस्त 2019 को विधि विरुद्ध घोषित किया।

कोर्ट के अनुसार परिवार की परिभाषा को व्यापक बनाया जाना चाहिए

????कोर्ट ने फैसला सुनाया कि परिवार की परिभाषा को व्यापक बनाने में पत्नी के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों जैसे बेटा, अविवाहित बेटी आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए। जो लोग पूरी तरह से मृतक लाइसेंसधारी पर निर्भर थे और परिवार का कोई अन्य सदस्य लाइसेंस लेने के लिए पात्र नहीं है, उन्हें दुकान का लाइसेंस दिया जाना चाहिए।

संदीप कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने उन्हें सरकारी गल्ले की दुकान का लाइसेंस देने का निर्देश दिया।

????याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनके बाबा मुंशीलाल राजभर के पास सरकारी गल्ले की दुकान का लाइसेंस था। 5 मई, 2021 को उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता की मां और वह उनके परिवार के एकमात्र शेष सदस्य हैं। चूंकि उसकी मां अशिक्षित है, इसलिए उसने लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया।

????याचिकाकर्ता ने जब आवेदन किया तो उसे खारिज कर दिया गया क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जारी शासनादेश पोते को परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं करता है। नतीजतन, याचिकाकर्ता को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

कोर्ट के अनुसार,

????पोते को अपने पिता के स्थान पर दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है। कोर्ट ने पाया कि Misc. Single Nos. 2899 of 2015 (Ashok Kumar Vs. State of U.P. Thru. Prin. Secy. Food & Rasad Deptt. & 2 others) & 13015 of 2020 (Sunil Kumar Yadav vs. State of U.P. Thru. Prin. Secy. Food & Civil Supplies & ors.), निर्णयों में इस मामले को पहले हही तय किया जा चुका है, इसलिए यची भी उसी लाभ का हक़दार है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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