प्रशासन ने देहात क्षेत्र में 3 मार्च तक की धारा 144 लागू – रिपोर्ट शुभम शर्मा

प्रशासन ने देहात क्षेत्र में 3 मार्च तक की धारा 144 लागू – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने देहात क्षेत्र में तीन मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है। डीएम सेल्वा कुमारी जे के निर्देश पर एडीएम प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने बताया कि 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जन्म, 14 को मकर संक्रांति, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्मदिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 27 जनवरी को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स, 5 फरवरी को बसंत पंचमी, 15 फरवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस, 16 फरवरी को संत रविदास जयंती, 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। वहीं, कोरोना ने भी आहट देनी शुरू कर दी है। ऐसे में तीन मार्च तक देहात क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। इसमें बिना अनुमति कोई भी सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेगा। कोरोना नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता शांति व्यवस्था बनाए रखना है। ऐसे में धारा 144 लगाने का निर्णय हुआ है। अगर कहीं से इसके उल्लंघन की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिले के सभी लोगों सेे अपील है कि नियमों का पालन करें। कोरोना के मरीज भी आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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