पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष 10 माह बाद जेल रिहा – रिपोर्ट शुभम शर्मा

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष 10 माह बाद जेल रिहा – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू बुलंदशहर जेल में बंद 10 महीने बाद रिहा हो गए। सिविल लाइंस पुलिस ने तीन फरवरी को तेजवीर सिंह गुड्डू को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तेजवीर सिंह गुड्डू पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हुई है। छह दिन से पुलिस वेरीफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी। वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल से रिहा किया गया है। 10 जनवरी को मडराक में शहर के एक प्रमुख उद्योगपति पर हमले के बाद से पूर्व जिपं अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की मुश्किलें बढ़ गई थीं। पुलिस ने उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बेटे की जमानत के सिलसिले में तेजवीर सिंह गुड्डू दीवानी न्यायालय आए थे। तभी लौटते वक्त तीन फरवरी की दोपहर सिविल लाइन पुलिस ने तेजवीर सिंह गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया था। तेजवीर सिंह गुड्डू पर नौ मई 2019 को सिविल लाइन थाने में जमीनी धोखाधड़ी के दो मुकदमे दर्ज हुए थे। वहीं गुड्डू पर गैंगस्टर का तीसरा मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे एक दिन पहले ही पुलिस ने तेजवीर सिंह गुड्डू व उसके दोनों बेटों के खिलाफ गैंगस्टर में कार्रवाई की थी। तेजवीर सिंह गुड्डू को शुरुआत में खैर रोड स्थित अस्थायी जेल में रखा गया। आठ फरवरी की रात अस्थायी जेल से मुख्य कारागार में लाया गया, जहां से नौ फरवरी को प्रशासनिक आधार पर बुलंदशहर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रताप सिंह राघव ने बताया कि धोखाधड़ी के दो मुकदमों में पहले ही जमानत मंजूर हो गई थी। गैंगस्टर के मुकदमे में हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी, जो स्वीकार हो गई थी। तेजवीर सिंह गुड्डू की रिहाई हो गई है और वो घर आ गए हैं।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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