पति, सास-ससुर को आजीवन कारावास – रिपोर्ट शुभम शर्मा

पति, सास-ससुर को आजीवन कारावास – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा में तीन नाबालिग बच्चों की मां को ससुराल में मिट्टी का तेल छिड़ककर मारने के मामले में न्यायालय ने पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही मृत महिला के भाई समेत अन्य संबंधियों की गवाही टूटने के चलते न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए नाबालिग बच्चों की देखरेख की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौपी है।फैसला एडीजे-17 मनोज कुमार सिद्धू की अदालत से सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने बताया कि पांच मार्च 2019 को शाहजमाल के इस्माइल द्वारा कोतवाली में तहरीर दी गई, जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी हसमत की शादी 2011 में भुजपुरा के शफीक संग हुई। शादी के बाद दंपती पर तीन बच्चों में दो बेटे व एक बेटी हैं। पिछले दस माह से इनमें दहेज को लेकर विवाद चल रहा था। पांच मार्च की शाम सात बजे उसे मिट्टी का तेल छिड़कर जलाया गया है। हसमत को इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। इस तहरीर पर पुलिस ने पति शफीक, सास नूरन व ससुर जमील पर मुकदमा दर्ज किया गया। ईलाज के दौरान महिला की मौत हो गई तो मुकदमे में हत्या की धाराएं बढ़ाकर आरोपियों को जेल भेजा और चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान मामले में वादी पक्ष के गवाहों में से मृतक महिला के भाई व अन्य सगे संबंधी गवाही से टूट गए, जबकि मोहल्ले के दो गवाहों ने गवाही दी। साथ में न्यायालय में मृत महिला का मृत्यु पूर्व बयान भी रखा गया। इस पर न्यायालय ने मृत्यु पूर्व बयान को आधार मानकर कहा कि महिला को मारने के उद्देश्य से जलाया गया, जिससे उसकी मौत हुई। इस आधार पर आरोपियों को उम्रकैद व 60-60 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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