
चार साल पहले बच्चे से कुकर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – पिसावा थाना क्षेत्र में चार साल पहले बच्चे से कुकर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैैं। एडीजे पाक्सो द्वितीय शिवानी सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि घटना पिसावा क्षेत्र के एक गांव में 30 जुलाई 2017 की है। गांव निवासी मजदूर ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उनका सात साल का बेटा अपनी मां के साथ खेत पर गया था। पत्नी खेत पर काम करने लगी। तभी गांव का ही एक युवक बेटे को दूसरे खेत में ले गया, जहां उसके साथ कुकर्म किया गया। बेटे ने लौटकर पत्नी को पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ पाक्सो व एससी-एसटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। अदालत में युवक के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। सत्र परीक्षण व गवाहों के आधार पर अदालत ने मनीष को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।