
बिना मंडी लाइसेंस के व्यापार किया तो दस गुना वसूला जाएगा जुर्माना – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – अगर आप अनाज, फल व सब्जी मंडी से जुड़े व्यापारी हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है। जी हां, अगर अब बिना मंडी लाइसेंस के व्यापार किया तो दस गुना जुर्माना वसूला जाएगा। व्यापारी, आढ़तियों के अलावा फ्लोर मिल, दाल मिल, आयल मिल, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट व कृषि उत्पाद से जुड़ी अन्य यूनिटों को भी लाइसेंस लेना होगा।डीडी मंडी नरेन्द्र मलिक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कृषि कानून निरस्तीकरण अधिनियम-2021 30 नवंबर पारित कर कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम-2020 को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में उप्र कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम-1964 के अधीन घोषित अलीगढ़ मंडी क्षेत्र के अंदर कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय, संग्रह, तौलने या उस पर प्रक्रिया करने का कारोबार कृषि उत्पादन मंडी समिति से लाइसेंस लेकर ही किया जाएगा।