
शून्य से तीन नंबर वाले वाहनों पर अनिवार्य है एचएसआरपी – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और चार पहिया वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य हो गया है। लेकिन लोग एचएसआरपी लगवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। 0 से 3 के अंतिम नंबर वाले वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य हो गई है। अंतिम 4 और 5 नंबर वाले वाहनों पर एक जनवरी एचएसआरपी अनिवार्य होगी।आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि 15 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत सभी जिलों के निजी वाहनों एवं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था। निजी वाहनों पर अंतिम इकाई नंबर के अनुसार एचएसआरपी लगाने की तारीखें तय की गई हैं। जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उन्हें 15 जुलाई 2021, अंतिम 2 या 3 नंबर वालों के लिए 15 अक्तूबर 2021 की तिथि आखिरी थी। निर्धारित तारीखों के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट न लगवाने वाले वाहनों का पांच हजार रुपये का चालान हो सकता है। जबकि 4 और 5 अंतिम नंबर वाले वाहनों पर एक जनवरी 2022, 6 और 7 अंतिम नंबर वाले वाहनों को 15 अप्रैल 2022 और 8 व 9 अंतिम नंबर वाले वाहनों को 15 जुलाई 2022 तक लगवाना होगा।बिना एचएसआरपी अन्य राज्यों में वाहनों पर प्रवेश पर रोक बिना हाई सिक्योरिटी लगे पुराने वाहनों को एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में प्रवेश नहीं मिलेगा। अलीगढ़ जिले के आंकड़ों के मुताबिक 2019 से पहले खरीदे गए 12 लाख 65 हजार वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगनी है।