
महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सजा, 28 हजार जुर्माना – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – एडीजे आठ अशोक भारतेंदु की अदालत ने दो साल पहले कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है, 28 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।एडीजीसी मेपे सिंह ने बताया कि घटना कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में 16 सितंबर 2019 को हुई। पीड़ित महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि वह घर की छत पर बच्चों के साथ सो रही थी। पति घर पर नहीं थे। रात में पड़ोस में रहने वाला नईम छत पर आ गया। दो अज्ञात लोग भी साथ थे। नईम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने नईम व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। नईम के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। सत्र परीक्षण व गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने नईम को सजा सुनाई है।