
निर्वाचक नामावलियों में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि बड़ी – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे कहा है कि निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि को बढ़ाकर पांच दिसम्बर कर दिया गया है। सभी बीएलओ घर-घर जाकर दावे और आपत्तियां प्राप्त करें। उन्होंने निर्देशित किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जो एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है, का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से वचिंत नहीं होना चाहिए।यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने कलक्ट्रेट सभागार में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक में दिए। उन्होंने सभी ईआरओ एवं एईआरओ को निर्देशित किया कि वह प्राप्त दावे आपत्तियों की सुपर चैकिंग करने के साथ ही पोर्टल पर गतिविधियों को निरन्तर जारी रखें। डीईओ ने सभी ईआरओ एवं एईआरओ को निर्देशित किया कि वह अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का भ्रमण करना सुनिश्चित करें। सभी एईआरओ का अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ से समन्वय होना आवश्यक है। प्राप्त दावे आपत्तियों को पोर्टल पर अपलोड होने के उपरान्त उनकी गंभीरता के साथ जांच सुनिश्चित की जाए। दावे आपत्तियों के सापेक्ष यदि मतदाता सूची से कोई नाम हटाया जाना है तो उसका मजबूत आधार होना चाहिए।उन्होंने नाम हटाने के बजाए जोड़ने पर विशेष बल देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि सभी पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। सभी एईआरओ अपने-अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर बुनियादी सुविधाओं का जायजा लेते हुए उन्हें समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।