हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को मिली आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को मिली आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 29.11.2021 को अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र धनपाल निवासी खोजपुर थाना मिरहची जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 163/10 धारा 302 भादंवि थाना मिरहची जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे1 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं ₹20 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks