कोर्ट ने रंजिशन दो रिश्तेदारों की हत्या में पिता-पुत्र को सुनाई उम्रकैद – रिपोर्ट शुभम शर्मा

कोर्ट ने रंजिशन दो रिश्तेदारों की हत्या में पिता-पुत्र को सुनाई उम्रकैद – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – गोंडा के नगला ढांड़ स्थित डोरीलाल इंटर कॉलेज परिसर में नौ वर्ष पहले मथुरा के दो रिश्तेदार युवकों की हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को उम्रकैद व 5.10-5.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-17 के न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू की अदालत से सुनाया गया है। यह हत्याएं अपने बेटे की हत्या के बदले में की गई थीं। इस दौरान मृतक दोनों युवकों के परिवार के तीन अन्य सदस्यों ने बचकर जान बचाई थी और उनकी कार को आग के हवाले कर दिया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से रामबाबू व उनके बेटे तेजेंद्र को तमंचों आदि के साथ मौके पर दबोच लिया था। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में पुलिस ने रामबाबू व तेजेंद्र के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। जहां साक्ष्यों व गवाही के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने से दंडित किया है। साथ में जुर्माने में से 80 फीसद राशि पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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