मादक पदार्थ रखने के मामले में एक आरोपी को मिली 06 वर्ष कठोर कारावास तथा 40000 हजार रुपये जुर्माने की सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखने के मामले में एक आरोपी को मिली 06 वर्ष कठोर कारावास तथा 40000 हजार रुपये जुर्माने की सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 16.11.2021 को अभियुक्त बिजलैश पुत्र रामबरन सिंह निवासी बहापुर थाना मलावन जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 268/17 धारा 18/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सकीट जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज FTC 2/ NDPS कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 6 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹40 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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