डीएपी होने पर भी दुकान बंद रखने पर लाइसेंस किया निलंबित – रिपोर्ट शुभम शर्मा

डीएपी होने पर भी दुकान बंद रखने पर लाइसेंस किया निलंबित – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – कृषि विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों ने तहसील खैर में डीएपी दुकानों का औचक निरीक्षण व छापामार कार्यवाही की। उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिये गए कि अकिंत मूल्य पर ही विक्रय करें। इस दौरान डीएपी का स्टॉक होने के बावजूद भी दुकान बंद रखने पर एक दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया।जिला कृषि अधिकारी प्रवेश कुमार ने बताया कि उर्वरक विक्रेता मै. गुरूमुखचन्द्र अग्रवाल खैर द्वारा डीएपी उर्वरक उपलब्ध होने के बावजूद दुकान बन्द रखने एवं बुलाए जाने पर काफी देर बाद आने पर उनका उर्वरक लाइसेंस निलम्बित करते हुए उनको विभिन्न कम्पनियों द्वारा उर्वरक आपूर्ति प्रतिबन्धित कर दी गयी है। सरकार द्वारा डीएपी उर्वरक के दाम 1200 रूपए प्रति बोरी व एनपीके 1450 रूपए प्रति बोरी निर्धारित कर दिया गया है। इस वर्ष डीएपी व एनपीके उर्वरक का मूल्य नही बढेगा। क्रय करने जाते समय किसान अपना आधार कार्ड एवं खतौनी अवश्य लेकर जाएं। जिससे कि पीओएस मशीन का प्रयोग करते हुऐ उनको उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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