पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों की दूसरी जमानत याचिकाएं भी हुई खारिज

पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों की दूसरी जमानत याचिकाएं भी हुई खारिज

एटा।पत्रकार पर जानलेवा हमला कर घायल करने के आरोपियों की कोई भी दलील न्यायिक मजिस्ट्रेट (जलेसर जूनियर डिवीजन) एटा के समझ काम नहीं आई! दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों आरोपियों की दूसरी जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी गई ! बताते चलें कि विगत दिनों थाना रिजोर अंतर्गत गांव फफोतू निवासी दैनिक अमर भारती के पत्रकार नितेश कुमार पर गांव निवासी रामपाल एवं उनके पुत्र अंकुल के द्वारा धारदार हथियारों से लैस होकर घर में घुसकर अपने करीब एक दर्जन साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया गया था! इस हमले में पत्रकार नितेश कुमार को सिर में व शरीर के अन्य स्थानों पर गंभीर चोटें आई थी जबकि उसके पिता रणवीर के हाथ में फैक्चर हो गया था ब शरीर पर कई अन्य चोट आई थी! सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने पत्रकार नितेश कुमार बा उसके पिता को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया था तथा सभी आरोपियों के विरुद् आईपीसी की धारा 307 सहित कई धाराओं में अपराध दर्ज कर हमलावर रामपाल और उसके साथी गणों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की थी! इस मामले में थाना रिजोर पुलिस ने रामपाल और उसके पुत्र अकूल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था! जिसके बाद रामपाल और अंकुल द्वारा जमानत हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा के समक्ष आवेदन किया गया था किंतु मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा द्वारा दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी! जिसके बाद रामपाल अंकुल द्वारा जमानत हेतु जिला जज संदीप जैन के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई थी! जिसे जिला जज संदीप जैन द्वारा निरस्त कर दिया गया था! इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के अधिवक्ता आर के यादव द्वारा रक्षपाल और अंकुल के अन्य सहयोगियों बिहारी लाल अवधेश अवनीश कुमार अवनीश कुमार धर्मेंद्र कुमार राधेश्याम बाल किशन मोहित व शशि सहित इस मामले के मुख्य अभियुक्त मैंमेंद्र उर्फ मैंगेद्र कुमार की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका जिला जज संदीप जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई थी! उसे भी सेशन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था! इसी दौरान विवेचक द्वारा दौरान विवेचना धारा 307 हटा दिए जाने का लाभ उठाते हुए अभियुक्त गण रामपाल व अंकुल द्वारा अपनी दूसरी जमानत याचिका जुडिशल मजिस्ट्रेट एटा के न्यायालय में अधिवक्ता आर के यादव द्वारा प्रस्तुत की गई , ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण अभियुक्त रामपाल अंकुल की दूसरी जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट जलेसर डिवीजन के समक्ष प्रस्तुत हुई! उक्त जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए वादी एवं पीड़ित नितेश कुमार के अधिवक्ता ने कहा की अभियुक्तगणों द्वारा एक अत्यंत दुस्साहशिक अपराध को अंजाम दिया गया है! अभियुक्तगण पत्रकार नीतीश कुमार को जान से मार देना चाहते थे! उनके द्वारा किया गया अपराध अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति का है! अतः यह लोग जमानत प्राप्त करने के हकदार नहीं है!
दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात और मामले के सभी तथ्यों पर विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट जलेसर जूनियर डिवीजन एटा द्वारा अभियुक्त रामपाल और अंकुल की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई! वादी नितेश कुमार की ओर से अधिवक्ता नितिन चंद्रेश शर्मा ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया!

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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