टेलरिंग शॉप योजना के तहत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी 30 अक्टूबर तक करें आवेदन

टेलरिंग शॉप योजना के तहत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी 30 अक्टूबर तक करें आवेदन
अलीगढ़।जनपद के अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार व्यक्ति टेलरिंग शॉप योजना के तहत 30 अक्टूबर विकास भवन स्थित अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।जिला प्रबन्धक उ.प्र. अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम लि. संध्या रानी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि योजना के तहत पारिवारिक लाभ योजना से लाभान्वित महिलाओं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई-कड़ाई ट्रेड में प्रशिक्षित महिलाओं को वरीयता दी जाएगी।उन्होंने बताया कि इस योजना की लागत 20 हजार रूपये है,जिसमें से 10 हजार रूपये का अनुदान एवं 10 हजार रूपये ब्याज मुक्त ऋण है,जिसकी अदायगी 03 वर्ष में प्रतिमाह किश्तों में की जाएगी।जनपद में योजना से 25 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के पास तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,राशन कार्ड,आधार कार्ड,फोटो पहचान पत्र,मूल निवास होना आवश्यक है।प्राप्त आवेदन पत्रों के पात्र अभ्यर्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति वांछित जाति,आय एवं शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न कर विकास भवन स्थित अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय से निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर किसी भी कार्यदिवस में 30 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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