अलीगढ़ कोर्ट ने दूध विक्रेता की हत्या में पिता-तीन बेटों सहित छह को सुनाई उम्रकैद

अलीगढ़ कोर्ट ने दूध विक्रेता की हत्या में पिता-तीन बेटों सहित छह को सुनाई उम्रकैद
अलीगढ़ एडीजे-16 के न्यायाधीश मो. नसीम के न्यायालय से आठ साल पुराने दूधिया हत्याकांड में छह लोगों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पालीमुकीमपुर क्षेत्र में रुपयों के विवाद से जुड़े इस हत्याकांड में सजा पाने वालों में तीन सगे भाई व उनका पिता शामिल है। बृहस्पतिवार को न्यायालय का फैसला आने के बाद आरोपी के परिवारीजनों के चेहरों पर मायूसी छा गई।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी गोपाल सिंह राणा के अनुसार, वाकया 26 अप्रैल 2013 का पालीमुकीमपुर के गांव नगला बदन-रामपुर चंदियाना का है। दर्ज हुए मुकदमे में वादी रमेश चंद्र के अनुसार उनका छोटा भाई रामप्रकाश दूध का व्यापार करता था और गांव में वह पशु पालकों से दूध खरीदता था। घटना वाली शाम वह पहले गांव के मलिखान के घर से दूध लेने के बाद कलियान के घर पहुंचा। जहां कलियान ने दूध देने में आनाकानी की तो रामप्रकाश ने दलील दी कि अगर आप दूध नहीं दे पा रहे हैं तो एडवांस में लिया रुपया वापस कर दें।इसी बात पर वहां विवाद हो गया और आरोप है कि नामजद हमलावरों ने लाठी-डंडों, फरसों आदि से रामप्रकाश को बेरहमी से पीटा। फायरिंग भी की गई। शोरगुल पर परिवार को आता देख हमलावर उसे जख्मी हालत में छोड़कर भाग गए। परिजन रामप्रकाश को थाने लेकर पहुंचे, जहां बांकेलाल,उनके तीन पुत्र भजनलाल, फोन सिंह व सुनहरी के अलावा कलियान, मलिखान और वीरेश के खिलाफ नामजद तहरीर देकर घायल को इलाज के लिए ले गए। रास्ते में रामप्रकाश की मौत हो गई। पहले तहरीर पर पुलिस ने हमले का मुकदमा दर्ज किया। बाद में उसे हत्या की धारा में तरमीम कर विवेचना करते हुए चार्जशीट पेश की। मामले में परीक्षण के दौरान एक नामजद वीरेश की मौत हो गई। न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार देकर बृहस्पतिवार को उम्रकैद व 23-23 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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