नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में तीन आरोपियों को तथा मामले में दो को न्यायालय से मिली सख्त सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में तीन आरोपियों को तथा इंग्लिश ट के मामले में दो आरोपियों को माननीय न्यायालय से मिली सख्त सजा कृपया अवगत कराना है कि आज दिनांक 18.09.2021 को जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्तगण *1.* अकबर पुत्र ताज खां निवासी बाकलपुर थाना सकरौली जिला एटा *2.* सन्नू पुत्र ताज खां निवासी उपरोक्त *3.* साबिर पुत्र ताज खां निवासी उपरोक्त संबंधित मुअसं- 21/19 धारा 354, 323, 506, 34 भादंवि व 8 पाक्सो एक्ट व थाना सकरौली एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज (एक्सक्लूसिव पाक्सो एक्ट) एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 05-05 वर्ष के कारावास एवं 12500 -12500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्तगण *1.* छोटे उर्फ छुट्टन पुत्र गीतम सिंह निवासी नगला बास थाना अमांपुर जिला कासगंज *2.* गप्पू उर्फ गयाप्रसाद पुत्र कुंवर पाल निवासी खोजपुर थाना मिरहची जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 140/08 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिरहची, एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज गैंगस्टर एक्ट,एटा द्वारा अभियुक्त गण उपरोक्त को 07-07 वर्ष के कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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