पत्रकार पर हमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

एटा।दैनिक अमर भारती के पत्रकार को जान से मारने की नियत से हमला करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका जुडिशल मजिस्ट्रेट एटा द्वारा खारिज कर दी गई पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त गण द्वारा स्वयं को निर्दोष बताते हुए एवं झूठा फसाए जाने के तथ्यों के साथ अपनी जमानत याचिका जुडिशल मजिस्ट्रेट एटा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी किंतु मामले की गंभीरता को देखते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई
विदित हो विगत दिनों थाना रिजोर अंतर्गत गांव फफोतू निवासी नितेश कुमार पुत्र रणवीर सिंह जोकि दैनिक अमर भारती का क्षेत्रीय पत्रकार है पर गांव फफोतू निवासी राजपाल पुत्र तोताराम व अंकुल पुत्र बिहारी ने करीब एक दर्जन अपने साथियों के साथ उस समय जानलेवा हमला कर दिया था जब पत्रकार नीतीश कुमार अपने घर पर था पत्रकार को बचाने आए उसके पिता रणवीर सिंह पर भी राजपाल आदि ने हमला कर पत्रकार के पिता को भी घायल कर दिया राजपाल आदि द्वारा किए गए हमले में पत्रकार के पिता रणवीर सिंह की जहां हाथ की हड्डी टूट गई वही लाठी का प्रहार किए जाने के कारण पत्रकार नितेश कुमार के सिर पर गंभीर चोटें आई सूचना पर मौके पर पहुंची थाना रिजोर पुलिस ने घायल पत्रकार नीतीश कुमार वाह उनके पिता रणवीर सिंह को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती किया तथा पत्रकार नितेश कुमार के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त गण राजपाल आदि के विरुद्ध धारा 147 148 452 307 मैं मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त गण राजपाल अंकुर को क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जिसके पश्चात अभियुक्त राजपाल अंकुल द्वारा जमानत हेतु जुडिशल मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया गया था मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त गण का जमानत आवेदन ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया अजीतगढ़ की ओर से आर के यादव एडवोकेट उपस्थित रहे तो वही शिकायतकर्ता की ओर से नितिन चंद्रेश शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए