अवैध रूप से हिरासत में पाये जाने पर पीड़ित व्यक्ति को मिलेगा 25 हजार रूपये मुआवजा

एटा।धारा-107/116/151 के तहत अवैध रूप से हिरासत में पाये जाने पर पीड़ित व्यक्ति को मिलेगा 25 हजार रूपये मुआवजा।अवैध हिरासत किये जाने के उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध भी होगी नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही।एटा- परिशांति कायम रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन धारा-107/116/151 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों के क्रियान्वयन के विषय में शासन द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के क्रम में लिया गया है, जिसमें इस विषय पर एक उचित कार्य प्रणाली विकसित किये जाने हेतु यथोचित् दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद एटा द्वारा जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, निरीक्षक, उपनिरीक्षक एवं विभाग के अन्य सभी सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देशों में शासन द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेट,उनके अधीनस्थ समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स तथा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स से यह अपेक्षा की गयी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में उन्हें प्रदत्त की गयी शक्तियां, उनके क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने के लिए हैं। शासन द्वारा कहा गया है कि इनका पालन सदैव गुण दोष के आधार पर युक्ति-युक्त न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये, विधि एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय, ताकि आम जन को संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार संरक्षित रहे।

शासन द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है, तो पीड़ित व्यक्ति को 25 हजार रूपये की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जायेगा। इसके साथ ही अवैध हिरासत किये जाने के उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध भी नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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