कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन एटा द्वारा लोक अदालत के बहिष्कार

एटा।राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज जिला न्यायालय एटा पर जिला जज संदीप जैन की अध्यक्षता में किया गया। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन एटा द्वारा पूर्व पारित प्रस्ताव के अनुपालन में समस्त अधिवक्ताओं द्वारा एकजुटता दिखाते हुए जिला जज संदीप जैन की विधि विरुद्ध कार्यप्रणाली एवं अधिवक्ताओं के प्रति किए जा रहे अभद्र व्यवहार के चलते राष्ट्रीय लोक अदालत का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन एटा द्वारा लोक अदालत के बहिष्कार के प्रस्ताव को देखते हुए जिला जज संदीप जैन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए जिला न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल का इंतजाम किया गया। इस अवसर पर सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन सेवा की भी व्यवस्था न्यायालय परिसर में की गती। अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए संघर्षरत कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने जिला जज संदीप जैन द्वारा अधिवक्ताओं के प्रति किए जा रहे दुर्व्यवहार की अत्यंत निंदा करते हुए आज आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का पूर्ण रूप से भाई शिकार करने का विगत दिनों फैसला लिया था। आज आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बहिष्कार के प्रस्ताव का समर्थन इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के द्वारा भी किया गया है। इसी क्रम में आज जिला न्यायालय के विभिन्न स्थानों पर पहरा देते हुए अधिवक्ताओं ने कई समूहों में खड़े होकर राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही में भाग लेने जा रहे अपने साथी मुंशीऔ एवं वादकारियों से विनम्र निवेदन कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया तथा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के द्वारा पारित प्रस्ताव के समर्थन की मांग की। जिला न्यायालय पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत प्याज के बहिष्कार का समर्थन करते हुए इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन एटा के महासचिव अनुपम चतुर्वेदी एडवोकेट द्वारा कहा गया कि अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ कभी भी कोई भी कैसा भी समझौता नहीं किया जा सकता चाहे सामने कोई भी हो। अधिवक्ता हित के लिए ऑर्गेनाइजेशन हरछठ प्रत्येक अधिवक्ता के साथ खड़ी है। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन एटा द्वारा पारित लोक अदालत के बहिष्कार के प्रस्ताव का समर्थन सर्व श्री राकेश यादव एडवोकेट महासचिव, आकाश यादव एडवोकेट, जगन वार्ष्णेय एडवोकेट, जितेंद्र बघेल एडवोकेट, वरुण कुमार एडवोकेट, संजय उपाध्याय एडवोकेट, सत्य प्रकाश चतुर्वेदी एडवोकेट, गौरव शर्मा एडवोकेट आदि अधिवक्ता गणों द्वारा किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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