वांछित चल रहा आरोपी युवक घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार

एटा ~ थाना नयागांव पुलिस को मिली सफलता, हत्या के प्रयास की घटना में वांछित चल रहा आरोपी युवक घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह व क्षेत्राधिकारी अलीगंज के निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष नयागांव के कुशल नेतृत्व में थाना नयागांव पुलिस द्वारा थाना नयागांव क्षेत्र के ग्राम नगला गड़ा में अवैध तमंचे से फायर कर हत्या के प्रयास की घटना में वांछित चल रहे आरोपी रविंद्र को घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है। *घटना-* दिनांक 22.08.2021 को वादी श्री पवन कुमार पुत्र रामदीन निवासी नगला गड़ा थाना नयागांव एटा द्वारा थाना नयागांव पर इस आशय की सूचना दी गयी कि दिनाँक 22.08.2021 को रात्रि करीब 08.40 बजे गांव के ही रविन्द्र ने वादी के भाई चंद्रपाल के ऊपर जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से गोली मार दी है। इस सूचना पर थाना नयागांव पर मुअसं- 134/2021 धारा 307, 504, 506 भादंवि पंजीकृत किया गया। *गिरफ्तारी-* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा उक्त घटना में वांछित चल रहे अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष नयागांव को निर्देशित किया गया। दिनाँक 23.08.2021 को थाना नयागांव पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना में वांछित चल रहे अभियुक्त रविंद्र पुत्र हरिराम को ग्राम रजपुरा के पास से समय करीब 18.00 बजे गिरफ्तार किया गया है, साथ ही अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नयागांव पर मुअसं- 135/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामपता:-
1- रविंद्र पुत्र हरिराम निवासी नगला गड़ा थाना नयागांव एटा

बरामदगी:-
1- एक अवैध तमंचा 315 बोर (संबंधित मु0अ0सं0- 134/2020 धारा 307, 504, 506 भादवि) व कायमी मुकदमा अपराध संख्या 135/21 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

  1. उपनिरीक्षक श्री नवल सिंह
  2. आरक्षी 982 नितिन कुमार
  3. आरक्षी 1233 अरुण कुमार
  4. आरक्षी 711 दिलीप कुमार।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks